न्यायधानी मे बिल्डर डेवलपर पर लगा एक लाख का जुर्माना

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 मनीष पाल बिलासपुर । बिलासपुर बिल्डर व डेवलपर रेरा के अध्यक्ष संजय शुक्ला व धनंजय देवांगन पर एक लाख रूपए तक का जुर्माना लगा है। रेरा द्वारा कार्यवाही करते हुए आशीर्वाद वैली कॉलोनी के मकान मालिक कविता सिंग पति अरविंद सिंग द्वारा शिकायत पर कॉलोनी के बिल्डर डेवलपर द्वारा चौड़ी रोड,गार्डन,स्वीमिंग पूल,क्लब हाऊस आदि सुख सुविधाओ का मनगढ़ंत बात बनाकर हजारो लोगो को मकान बेचा गया। अरविंद सिंग अपने पत्नि के साथ सेवानिवृत्त होकर कॉलोनी मे रहने लगे कॉलोनी को अभी तक क्लिन नही बनाया गया है ना ही स्वीमिंग पूल है जहा स्वीमिंग पूल बनना था वहा बैडमिंटन का मैदान बना दिया गया है गार्डन छोटा है और भी सुविधा नही है होने पर आवेदिका ने आपत्ति जताई व शासन से मांग की इस कॉलोनी का निर्माण सही हो जो व्यवस्थित है उस स्थान पर व चीज का निर्माण हो जिससे कॉलोनी वासियो को सुविधा मिल सके। नगर ग्राम विभाग द्वारा स्वीकृत आदेशानुसार आवेदन द्वारा अधिनियम की धारा 14 के प्रवधानो का उल्लंघन किया गया है,अनावेदक अधिनियम की धारा 61 के कारण अनावेदक के ऊपर अधिनियम की धारा 61के अंतर्गत एक लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया है व आवेदक एक माह के भीतर शासन के पक्ष मे जमा करे।वही स्वीकृत अभिनयास अनुसार निर्धारित स्थल पर स्वीमिंग पूल का निर्माण तीन माह के अंदर करे। जिसका उपयोग आबंटियो द्वारा किया जा सके।


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